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मुद्रा २०१२ - १३

कार्यक्रम/योजना का नाम : केन्द्र प्रवर्तित सतत् गन्ना विकास योजना


कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने को समय सीमा : निरन्तर
कार्यक्रम का उद्देश्य : कृषकों को गन्ने की विकसित प्रजातियां अधिक उत्पादन देने वाली उपलब्ध कराना । एवं नई तकनीकियों से वाकिफ कराना।

हितग्राही चयन के मापदण्ड


सतत ग़न्ना विकास योजना

गन्ना प्रदर्शन,
ड्रिप इरिगेशन,
ड्रिप फर्टिगेशन,
माइक्रोन्यूट्रिएन्ट पर अनुदान,
ब्रीडर सीड पर अनुदान,
टिशुकल्चर पर अनुदान,
  1. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ऐसे हितग्राही कृषकों का चयन करेगें जो गन्ना विकास कार्यक्रम में रूची रखते हों तथा उन्न्त प्रोद्योगिकी अपनाने के लिए सहमत हो।
  2. पूर्व वर्ष में उसी फसल/किस्म के हितग्राही कृषकों के चयन के स्थान पर नये कृषकों को सम्मिलित करने को प्राथमिकता दी जावें।
  3.  कृषकों के चयन में यह ध्यान रखा जावे कि अधिक से अधिक कृषक इस घटक से लाभान्वित हो।
  4.  कृषकों के चयन में अनुसूचित जाति /जनजाति/लघु एवं सीमांत तथा महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जावें।
  5. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी प्राप्त सूची का अनुमोदन जनपद पंचायत की स्थाई समिति से लेगें। अनुमोदित सूची में पहले लिखे नामों को वरियता दी जावें। शेष कृषक प्रतिक्षा सूची में रहेगें।
  6. प्रतिक्षा सूची फसल मौसम की अवधि तक ही मान्य होगी।
  7. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जनपत पंचायत से अनुमोदित सूची अनुसार वितरण करें। सूची उपसंचालक कृषि#सहायक संचालक कृषि (गन्ना) को प्रेषित करेगें।

अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारुप में आवेदन करने के उपरांत ग्राम सभा एवं जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिती से अनुमोदन पश्चात योजना के तकनीकी मापदण्डों का पालन करने पर केन्द्र शासन से निर्धारित अनुदान दिया जाता है।

पात्रता निश्चित करने के लिये मापदण्ड

बजट प्रावधान के अंतर्गत लाभार्थी का लिखित आवेदन होना एवं लाभार्थी का नाम, ग्राम सभा, एवं जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिती से अनुमोदन होना।

योजनान्तर्गत दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण

  1. गन्ना बीज प्रगुणन : लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम 2000/- रु. प्रति हेक्टे.
  2. गन्ना प्रदर्शन : रु. 7500/- प्रति प्रदर्शन
  3. ड्रिप इरिगेशन : रु. 30000/- प्रति हेक्टे.
  4. ड्रिप फर्टिगेशन : 2500/- रु. अधिकतम
  5.  माइक्रोन्यूट्रिएन्ट पर अनुदान : 1000/- रु. प्रति हेक्टे.
  6. ब्रीडर सीड पर अनुदान : 2500/- रु. प्रति हेक्टे. द्वारा कृषि विश्व विद्यालय
  7. टिशुकल्चर पर अनुदान : 1.25 रु. प्रति पौधा
अनुदान सहायता के वितरण की प्रक्रिया : आदान सामग्री के रूप में जन प्रतिधियों की उपस्थिति में ।
आवेदन करने के लिये कहॉ /किससे सम्पर्क करें : विकास खण्ड स्तर पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के कार्यालय में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करें ।
आवेदन शुल्क (जहॉ उचित हो) : नहीं
अन्य शुल्क (जहॉ उचित हो) : नहीं

आवेदन पत्र हेतु क्लिक करें


M.P. Krishi
 
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