कृषक हितेषी
कृषक हितेषी निर्णय
सलाह से समाधान
आपकी शिकायत
सफलता की कहानी
कृषि दर्शन
मण्डी भाव
कृषि समाचार
फोटो गैलरी
कृषि संबंधित जानकारी 
फसल केप्सूल
फसल पैकेजेस
आकस्मिक कार्य योजना
बीज
उर्वरक
पौध संरक्षण
मिट्टी परीक्षण
कृषि यंत्रीकरण
बीज गुणवत्ता
उर्वरक गुणवत्ता
कृषि सांख्यिकी
जैविक खेती
जैविक खेती
उत्पाद पंजीकरण
जैविक कृषि नीति
खेती को लाभकारी बनाने के लिए सुझाव
विभागीय गतिविधियाँ
नोटिस बोर्ड
वरिष्ठता / स्थानांतरण सूचि
परिपत्र
निविदाएं
प्रकाशन
मुद्रा २०१२ - १३

योजना का नाम :- समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन एंव उर्वरकों का संतुलित व समन्वित उपयोग कार्यक्रम


कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने को समय सीमा : निरन्तर
कार्यक्रम का उद्देश्य : समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन द्वारा भूमि की संरचना में सुधार कर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना।
कार्यक्रम के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य : वर्ष 2011-12

लाभार्थी की पात्रता :-

1 हितग्राही का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा।
2 चयनित हितग्राही की सूची 4 प्रतियों में तैयार की जावेगी।
3

चार प्रतियों में से एक प्रति क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारीके माध्यम से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को भेजी जावेगी।

4

तीसरी प्रति जिला पंचायत कार्यालय को भेजी जावेगी। तथा शेषप्रति ग्राम पंचायत अपने पास रखेगी।

5

ग्राम सभा द्वारा चयनित हितग्राही की सूची में परिवर्तन का अधिकार किसी भी अन्य पंचायत को नही होगा।

6

सूची में लक्ष्य से 20 प्रतिशत अधिक हितग्राही चयनित किये जावेगें

पूर्वापेक्षाएॅ

अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
 

आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने के उपरान्त ग्राम सभा एवं जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति से अनुमोदन पश्चात योजना के तकनीकी मापण्डों का पालन करने पर केन्द्र शासन से निर्धारित अनुदान दिया जाता है ।

पात्रता निश्चित करने के लिये मापदण्ड

बजट प्रावधान के अंतर्गत लाभार्थी को लिखित आवेदन देना होगा एवं लाभार्थी का नाम, ग्राम सभा एवं जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति से अनुमोदन कराना होगा।

दिये जाने वाले अनुदान /सहायता का विवरण :

 

समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन एवं उर्वरकों का संतुलित व समन्वित उपयोग कार्यक्रम हरी खाद बीज वितरण कीमत का 25 प्रतिशत अथवा रूपये 1000/- प्रति क्विंटल जो भी कम हो।
  वर्मी कम्पोस्ंटिग इकाई प्रति इकाई, प्रति कृषक लागत का 25 प्रतिशत अथवा रूपये 500/-, जो भी कम हो।
  कृषक खेत पाठशाला
 
रु. 17000/- प्रति खेत पाठशाला।

अनुदान सहायता के वितरण की प्रक्रिया : आदान सामग्री के रूप में जन प्रतिधियों की उपस्थिति में ।
आवेदन करने के लिये कहॉ/किससे सम्पर्क करें : विकास खण्ड स्तर पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के कार्यालय में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करें ।
आवेदन शुल्क (जहॉ उचित हो) : नहीं
अन्य शुल्क (जहॉ उचित हो) : नहीं

आवेदन पत्र हेतु क्लिक करें


M.P. Krishi
 
किसान को दी जाने वाली सुविधायें |डाउनलोड फॉण्ट|डिस्क्लेमर|वेब सूची|उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका|ू. दिगदर्शिका|अचल सम्पति

वेबसाइट:आकल्पन,संधारण एवं अघयतन क्रिस्प भोपाल द्वारा   
This site is best viewed in IE 6.0 and above with a 1024x768 monitor resolution
कृषिनेट  पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी, फोटो, लिंक, विडियो कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय एवं विभाग के अन्य सहयोगी संस्थानों द्वारा उपलब्ध करायी गई है